26 मई तक एसआई भर्ती को लेकर फैसला करो वरना भुगतने पड़ सकते हैं परिणाम: हाईकोर्ट

कोर्ट के आदेश की पालना के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए

26 मई तक एसआई भर्ती को लेकर फैसला करो वरना भुगतने पड़ सकते हैं परिणाम: हाईकोर्ट

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालत ने गत 21 फरवरी को राज्य सरकार को भर्ती पर निर्णय करने को कहा था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को भर्ती के अस्तित्व पर 26 मई तक निर्णय लेने का अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आगामी सुनवाई तक भर्ती को लेकर निर्णय कर अदालत को अवगत नहीं कराया गया तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर भर्ती पर निर्णय करने के लिए समय मांगा। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालत ने गत 21 फरवरी को राज्य सरकार को भर्ती पर निर्णय करने को कहा था।

राज्य सरकार की ओर से अब तक 47 दोषी प्रशिक्षु एसआई को बर्खास्त किया गया है। वहीं मामले में गठित छह मंत्रियों की कमेटी की गत 13 मई को बैठक होनी थी। जिसमें भर्ती को लेकर निर्णय करना था। भारत-पाक तनाव को देखते हुए इनमें से सिर्फ दो मंत्री बैठक में आए और तीन अन्य मंत्री प्रभारी जिलों के दौरे पर होने के चलते बैठक में नहीं आए। वहीं एक मंत्री स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में यह बैठक 21 मई को करना तय किया गया। इसलिए अदालती आदेश की पालना के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए।

उस समय अदालत अपने स्तर पर आदेश पारित करेगी
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेन्द्र नील ने कहा कि फरवरी माह से राज्य सरकार को अब तक तीन माह का समय मिल चुका है। भर्ती में एसडीएम स्तर के अफसर की भूमिका भी सामने आई है। ऐसे में भर्ती को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि यदि आगामी सुनवाई पर भर्ती के संबंध में निर्णय लेकर अदालत को नहीं बताया गया तो संबंधित अधिकारी इसका परिणाम भुगत सकते हैं और उस समय अदालत अपने स्तर पर आदेश पारित करेगी। 

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