शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं : सुरक्षित घर जाएं, पुलिस ने जारी किए निर्देश
एक दर्जन से ज्यादा एलईडी लगेगी
यातायात नियमों के विरूद्ध पुलिस ब्रेथ एनेलाईजर समेत टीमे लगाकर चालकों के पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। नशे में वाहन चालाने वालों के लाईसेन्स भी निरस्त किए जाएंगे।
जयपुर। जयपुर शहर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर होटल, रेस्त्रां, क्लब, फार्म-हाउस आदि स्थानो पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर नववर्ष आगमन का उत्सव मनाया जाता है। पुलिस ने 31 दिसम्बर की रात को नया साल जश्न मनाने वाले वाहन चालाकों के ड्रिंक एण्ड ड्राईव ,ओवर स्पीड, बिना हैलमेट-सीट बेल्ट, और यातायात नियमों के विरूद्ध पुलिस ब्रेथ एनेलाईजर समेत टीमे लगाकर चालकों के पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। नशे में वाहन चालाने वालों के लाईसेन्स भी निरस्त किए जाएंगे।
ऐसा नहीं करें
डीसीपी सुमित मेहरड़ा ने बताया कि वाहन चालक वाहनों के पीछे डिक्की को खुली रखकर, उसमें किसी को बैठाकर, ऊंची आवाज में स्टिरियो बजाते हुए वाहन नही चलाए। रात के इवेंट आयोजक, आगन्तुक अपने वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर ही करें। नियम तोड़ने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक दर्जन से ज्यादा एलईडी लगेगी
पुलिस की ओर से रामबाग चौराहा, जेडीए सर्किल, 22 गोदाम, सिविल लाइन्स और सहकार मार्ग समेत प्रमुख मार्गों पर एलईडी लगाई जाएगी, जिन पर शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों के बारे में लगातार जानकारी दी जाएगी।
रात दो बजे तक काम करेंगी सिग्नल लाइट
यातायात व्यवस्थाओं के चलते न्यूगेट चौराहे एवं रामनिवास बाग चौराहे पर स्थित यातायात सिग्नल के अलावा प्रमुख चौराहों पर यातायात सिग्नल पर रात दो बजे तक काम करेंगे। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश आवश्यकतानुसार दो बजे तक रोका जा सकता है। जरूरत पड़ने पर गौरव टावर के आस-पास वन-वे व्यवस्था लागू की जाएगी। किसी दुर्घटना के संबंध में यातायात पुलिस हैल्प लाइन 1095, 0141-2577717, 8764866972, , 0141-2565630, 0141-2561256 ,और 100 नम्बर पर सूचना देकर सहायता प्राप्त क र सकते है।

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