महाराजा सूरजमल बृज विवि भरतपुर के निलंबित कुलगुरु को पद से हटाया, राज्यपाल बागडे ने जारी किए आदेश
सुनवाई के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का परीक्षण किया गया
जारी आदेश के अंतर्गत निलंबित कुलगुरू प्रो. रमेश चंद्रा के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम/ परिनियमों की पालना नहीं करने, विश्वविद्यालय संसाधनों-निधियों का दुरूपयोग करने और अनियमित भुगतान के अलावा नियम-प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमर्जी से कार्य करने, वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन कर विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए गए है।
जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के निलंबित कुलगुरु प्रो. रमेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अंतर्गत निलंबित कुलगुरू प्रो. रमेश चंद्रा के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम/ परिनियमों की पालना नहीं करने, विश्वविद्यालय संसाधनों-निधियों का दुरूपयोग करने और अनियमित भुगतान के अलावा नियम-प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमर्जी से कार्य करने, वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन कर विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए गए है।
प्रो. रमेश चन्द्रा निलंबित कुलगुरू को हटाने के जारी आदेशों के अंतर्गत प्रमाणित आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया, सुनवाई के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का परीक्षण किया गया। परीक्षण में पाया गया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर शक्तियों का दुरूपयोग किया गया है।

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