प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया हुई आसान, नए नियम लागू
संशोधित नियम प्रभावी हो गए
राजस्थान सरकार ने जीएसटी (संशोधन) नियम, 2025 जारी किए हैं। नए नियमों के तहत पात्र करदाताओं को तीन कार्य दिवस में इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण मिलेगा। मासिक कर दायित्व 2.5 लाख रुपए से कम वाले करदाता आधार प्रमाणीकरण के बाद स्वचालित पंजीकरण का लाभ उठा सकेंगे। व्यवसाय प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित बनाने का यह कदम अहम माना गया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 जारी किए हैं। वित्त विभाग (कर प्रभाग) की अधिसूचना के अनुसार, अब जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। यह संशोधित नियम प्रभावी हो गए है।
नए प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले पात्र व्यक्तियों को अब तीन कार्य दिवस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डेटा विश्लेषण एवं जोखिम मानकों के आधार पर स्वचालित पहचान की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिन करदाताओं का मासिक कर दायित्व ढाई लाख रुपए से कम है, उन्हें ‘इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण’ का विकल्प मिलेगा। आधार प्रमाणीकरण सफल होने पर पंजीकरण स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो पंजीकृत व्यक्ति इस विकल्प से हटना चाहते हैं, वे फॉर्म GST REG-32 में आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने कम से कम तीन माह की रिटर्न दाखिल की हो। सरकार का यह कदम राज्य में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी व त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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