सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर 7.1% निर्धारित, वित्त विभाग ने एक सर्कुलर किया जारी
यह ब्याज दर हर तिमाही के लिए संशोधित की जाती है
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर 7.1% तय की है
जयपुर। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर 7.1% तय की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया।
विभाग के संयुक्त सचिव पवन जैमिन की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, यह ब्याज दर पुराने सर्कुलर के संदर्भ में अधिसूचित की गई है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के हित में लिया गया है, ताकि उनके जमा पर पर्याप्त लाभ सुनिश्चित किया जा सके। यह ब्याज दर हर तिमाही के लिए संशोधित की जाती है। इससे पहले भी वित्त मंत्रालय इसी प्रकार की घोषणाएं करता रहा है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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