3 माह से अधिक की अवधि पर जमा राशि पर नहीं मिलेगा ब्याज, वित्त विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश
अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है
यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन और निधियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों, निकायों और अधिकारियों को कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
जयपुर। वित्त विभाग ने संशोधन आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा निजी बैंक खातों (पी.डी. खाते) में जमा राशि पर निर्धारित अवधि से अधिक ब्याज नहीं दिया जाएगा। आदेश के अनुसार, एक अप्रैल 2025 से यदि किसी पी.डी. खाते में जमा राशि तीन माह या उससे अधिक अवधि तक जमा रहती है, तो उस पर राज्य सरकार अधिकतम 2.50 प्रतिशत ब्याज देगी। तीन माह से कम अवधि के जमाओं पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। यह आदेश पूर्व में 28 मई 2025 को जारी आदेश का संशोधन करते हुए लागू किया गया है।
यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन और निधियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों, निकायों और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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