SHPP पोर्टल पर Rate Justification अपलोड करना अनिवार्य, वित्त विभाग का परिपत्र जारी
जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार अब सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) पर Rate Justification अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने बताया कि वर्तमान में उपापन संस्थाएं निर्माण कार्यों के लिए दर औचित्यता (Rate Justification) तैयार कर बंद लिफाफे में रखती हैं, लेकिन अब SHPP पोर्टल के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिड के साथ-साथ खुली निविदाओं के लिए दर औचित्यता विवरण-पत्र अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी उपापन संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे SHPP पोर्टल पर प्रावधान उपलब्ध होने के बाद तकनीकी बिड खुलने से पूर्व अनिवार्य रूप से दर औचित्यता विवरण-पत्र तैयार कर उसे पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
वित्त विभाग के अनुसार यह दर औचित्यता विवरण-पत्र वित्तीय बिड खोले जाने के बाद केवल संबंधित उपापन संस्था के लिए ही दिखाई देगा। इस व्यवस्था से निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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