जयपुर डिस्कॉम ने दी परिवादी उपभोक्ताओं को राहत, फोरम ने की ऑनलाइन सुनवाई

मामलों की प्रतिमाह सुनवाई

जयपुर डिस्कॉम ने दी परिवादी उपभोक्ताओं को राहत, फोरम ने की ऑनलाइन सुनवाई

बिजली बिलों से संबंधित विवादित मामलों में जयपुर डिस्कॉम के मुख्यालय स्थित निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ कर परिवादी उपभोक्ताओं को राहत देना प्रारंभ कर दिया। जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा की अध्यक्षता में फोरम ने 6 मामलों की सुनवाई।

जयपुर। बिजली बिलों से संबंधित विवादित मामलों में जयपुर डिस्कॉम के मुख्यालय स्थित निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) ने ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ कर परिवादी उपभोक्ताओं को राहत देना प्रारंभ कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा की अध्यक्षता में फोरम ने 6 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 3 मामले जयपुर से बाहर के थे। इन प्रकरणों में परिवादी उपभोक्ता संबंधित सर्किल कार्यालय से ऑनलाइन जुड़े। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जयपुर नहीं आना पड़ा। विलंब भुगतान अधिभार माफ करने तथा विद्युत बिल पर बकाया ब्याज माफ करने संबंधी प्रकरणों में दो उपभोक्ता भिवाड़ी सर्किल कार्यालय से जुड़े। इसी प्रकार डिमांड सरचार्ज के बकाया से संबंधित प्रकरण में एक उपभोक्ता अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) कार्यालय कोटा से जुड़े।

फोरम ने तीनों प्रकरणों को ऑनलाइन सुना और निर्णय पारित किया। उल्लेखनीय है कि परिवादियों के बिलिंग संबंधित 5 लाख रूपए से अधिक के विवादित मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) स्थापित है, जहां प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ऐसे मामलों की प्रतिमाह सुनवाई की जाती है। पूर्व में उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ता था।

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