अब नया पेट्रोल पंप खोलना नहीं होगा आसान
अब 50 मीटर के दायरे में भूमि खाली होना जरूरी है
शहरी आबादी क्षेत्र से लगते भूखण्ड पर अब भविष्य में नया पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं होगा। नए पेट्रोल पंप के लिए अब 50 मीटर के दायरे में भूमि खाली होना जरूरी है, जिस पर भविष्य में भी कोई आवासीय, शैक्षणिक गतिविधियां प्रस्तावित नहीं है।
जयपुर। शहरी आबादी क्षेत्र से लगते भूखण्ड पर अब भविष्य में नया पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं होगा। नए पेट्रोल पंप के लिए अब 50 मीटर के दायरे में भूमि खाली होना जरूरी है, जिस पर भविष्य में भी कोई आवासीय, शैक्षणिक गतिविधियां प्रस्तावित नहीं है। एनजीटी के आदेशों की पालना में अब राज्य सरकार ने भी नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने के लिए जलाशय के संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए है। इसी के तहत सभी निकायों को निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित पेट्रोल पंप के प्रकरणों में मानकों की पालना करते हुए राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष पत्रावली भेजी जाए, ताकि प्रकरणों में निर्णय लिया जा सके।
नए हैं ये प्रावधान
नए पेट्रोल पंप के प्रस्तावित स्थल की 50 मीटर की परिधि में स्थित भूमि वर्तमान में रिक्त हो, स्थल किसी विद्यमान आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड के रूप में सृजित अथवा प्रस्तावित नहीं हो, 50 मीटर की परिधि में कोई शैक्षणिक संस्थान अथवा हॉस्पिटल नहीं हो तथा न्यूनतम 18 व 24 मीटर सड़क पर स्थित हो। यदि 50 मीटर की दूरी रखा जाना संभव नहीं हो, तो क्षेत्र की आवश्यकता एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकरण विशेष में निर्धारित मापदण्डों में अनुमति दी जा सकेगी।
सभी नगरीय निकायों को नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनजीटी के तय मापदण्डों के अनुसार स्पष्ट अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।
- विजयवर्गीय, मुख्य नगर नियोजक

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