हाईकोर्ट में अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीसी पेश : नया जयपुर बना रहे,लेकिन 30 स फीट चौडी रोड भी नहीं दे रहे
स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीसी को कहा कि शहर में कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं और उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं पेश हो रही हैं।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में शहर के गांधी पथ सहित आस-पास के एरिया में अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीसी सिद्धार्थ महाजन पेश हुए। अदालत ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है। ऐसे में इन मामलों को देखें। अदालत ने पांच फरवरी को जेडीसी को फिर से पेश होने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीसी को कहा कि शहर में कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं और उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं पेश हो रही हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले तो अवैध निर्माण को बनने दिया जाता है और बाद में अधिकारी उसे तोड़ने पहुंच जाते हैं। अदालत ने कहा कि अब नया जयपुर बनाया जा रहा है, लेकिन कई जगह तीस फीट चौड़ी रोड भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे में जेडीसी इन मामलों को देखे और पांच फरवरी को आकर अपना जवाब पेश करें।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में गांधी पथ पर हुए अतिक्रमणों को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि गांधी पथ पर अंडरपास के बाद हालात बिगड़े नजर आते हैं। यहां कई जगह अवैध निर्माण होने से रोड संकरी हो गई है। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से जवाब तलब किया था। वहीं अदालत ने बाद में इस जनहित याचिका का दायरा बढ़ा दिया था।

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