नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास, 1.4 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

15 अगस्त 2023 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास, 1.4 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

वहीं जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होटल संचालक श्रवण सिंह ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को होटल में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोनू उर्फ मोईन खान और श्रवण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने दोनों आरोपियों पर कुल 1.04 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और पीडित पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 15 अगस्त, 2023 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अपने पिता से किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह बात उसकी बहन को पता चलने वह उसे जयपुर ले आई और होटल में दो दिन साथ रहे। इस दौरान उसकी बहन ने मोनू से अपना धर्म का भाई बताकर मिलाया। इसके बाद उसकी बहन उसे वहां यह कहकर छोड़ गई कि मोनू उसका ध्यान रखेगा।

रिपोर्ट में कहा गया कि बहन के जाते ही मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। आरोपी मोनू रोज रात को आता और उसके साथ दुष्कर्म करता। आरोपी उसे विधानसभा के पास एक कैफे में भी लेकर जाता और दो अन्य लडकों से भी दुष्कर्म कराता। आरोपी ने उसे धमकी दी कि उसका मामा पार्षद और एमएलए है। इसलिए वह किसी से नहीं डरता। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 अगस्त को मोनू एक अन्य लड़की को उसके कमरे में लाया था। वहीं सुबह पुलिस आकर उस लड़की को अपने साथ ले गई। वहीं जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होटल संचालक श्रवण सिंह ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। इस पर अदालत ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 

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