देई–बूंदी क्षेत्र के लिए 2047 तक बनेगा मास्टर प्लान, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही
नगरीय विकास विभाग ने देई बूंदी क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अहम कदम उठाया। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 के उपधारा के अंतर्गत राज्य सरकार ने देई–बूंदी क्षेत्र के लिए वर्ष 2047 तक का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, प्रस्तावित मास्टर प्लान में देई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया।
जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने देई बूंदी क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अहम कदम उठाया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 के उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार ने देई–बूंदी क्षेत्र के लिए वर्ष 2047 तक का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, प्रस्तावित मास्टर प्लान में देई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। इनमें भानेरी, देई, डेलपुरा, देवरिया, गणेशपुरा, गुर्हागोपाली, लील्दा, मेधकपुरा, मोहब्बतपुरा और नयागांव रतनगंज शामिल हैं।
सरकार द्वारा जारी आदेश में संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं समन्वय के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियोजित शहरी विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, यातायात, आवास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार की जा सके। यह मास्टर प्लान देई क्षेत्र के संतुलित और सतत विकास के लिए रोडमैप का काम करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में क्षेत्र की नगरीय व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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