राजस्थान में टोल सड़कों के रख-रखाव पर जीएसटी भुगतान की नई व्यवस्था, 1 नवंबर से होगी लागू
एस्क्रो खाते से खर्च की गई राशि पर कंसेशनायर को चुकाना होगा राज्य जीएसटी
जयपुर। राजस्थान सरकार ने जीएसटी के तहत टोल सड़कों और हाईवे के संचालन एवं रखरखाव से जुड़ी सेवाओं के लिए कर भुगतान की नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल के तहत काम करने वाले कंसेशनायर को अब एस्क्रो खाते से सड़क रखरखाव पर खर्च की गई राशि के आधार पर राज्य जीएसटी चुकाना होगा।
यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, कंसेशन एग्रीमेंट के तहत सड़क या हाईवे का संचालन और रखरखाव करने वाली कंपनी को संबंधित प्राधिकरण को दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके लिए उस राशि को आधार बनाया जाएगा, जो रखरखाव खर्च के रूप में एस्क्रो खाते से निकाली या डेबिट की जाएगी। यह कर उसी टैक्स अवधि में देय होगा, जिसमें संबंधित खर्च एस्क्रो खाते से किया गया है। यह प्रावधान उन कंसेशनायर पर लागू होगा, जिन्हें टोल वसूली और उसके उपयोग का विशेष अधिकार दिया गया है तथा जिन्होंने कंसेशन फीस अग्रिम जमा कराई है। नई व्यवस्था 1 नवंबर से प्रभावी होगी।

Comment List