सहकारिता कार्यालयों में अब दिन में दो बार लगेगी हाजिरी, 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू
समयबद्धता और अनुशासन के लिए नए निर्देश
जयपुर। सहकारिता कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत एक सितंबर 2026 से सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय में प्रतिदिन दो बार उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार सुबह कार्यालय पहुंचने के समय सुबह 9:40 बजे से पहले उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने होंगे और सुबह 10 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करना होगा। इसी तरह शाम को कार्यालय से प्रस्थान करने से पहले शाम 6 बजे उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना होगा और शाम 6:10 बजे तक कार्यालय में मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। दोनों समय की उपस्थिति पंजिका में दर्ज हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किए जाएंगे।
इसके साथ ही उपस्थिति व्यवस्था की निगरानी भी सख्त की गई है। संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रतिदिन दोनों समय की उपस्थिति पंजिका की फोटो संबंधित व्हाट्सऐप अटेंडेंस ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करना होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करना और कार्यप्रणाली में अनुशासन बढ़ाना है। आदेश के अनुसार एक सितंबर से निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वालों की निगरानी भी की जाएगी।

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