एसआई भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, SIT अध्यक्ष को अदालत में पेश होने का आदेश
मुख्यमंत्री स्तर पर मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की एसआईटी के अध्यक्ष को मंगलवार को पेश होने के आदेश दिए हैं
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की एसआईटी के अध्यक्ष को मंगलवार को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि वह जांच के दौरान चयनित अभ्यार्थियों की एसओजी की ओर से परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सवाल जवाब करना चाहती है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा ने अपनी बहस पूरी की गई। अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि सबसे आरंभ में एसआईटी ने बढ़ती रद्द करने की सिफारिश बिना मांगे ही कर दी और उसके बाद उसे विभिन्न स्तरों पर इसे आगे बढ़ाया गया। वहीं अंत में मुख्यमंत्री स्तर पर मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। अब विस्तृत जांच के बाद नए तथ्य सामने आने पर भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लिया गया।
वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने कहा कि आयोग ने 30 जून 2023 को भर्ती को लेकर आयोग ने अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजी थी और उससे करीब दो माह पूर्व 18 अप्रैल को ही तत्कालीन आयोग सदस्य बाबूलाल कटरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा सदस्य रामू राम राइका ने अपने बेटे और बेटी को परीक्षा का अभ्यर्थी होना बात बताया था। इस पर राइका को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि भले ही उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, लेकिन उन्हें प्रक्रिया की जानकारी रही होगी। इस पर आरपीएससी ने कहा कि यह गोपनीय प्रक्रिया होती है। इस पर अदालत में टिप्पणी करते हुए कहा कि गोपनीयता कितनी रही, यह इस भर्ती से साफ जाहिर है।

Comment List