कांस्टेबल भर्ती में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई और वजन पुन: मापने के आदेश
यह आदेश पूजा रावत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा रावत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2025 से जुडे मामले में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई और वजन की पुन: माप करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को कहा है कि वह इस संबंध में मेडिकल बोर्ड का गठन करे और याचिकाकर्ता की ऊंचाई और वजन की पुन: माप करते हुए रिपोर्ट एडीजी, भर्ती को सीधे भेज दे। इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी भर्ती और एसपी दूरसंचार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा रावत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती-2025 में भाग लिया था। जिसकी लिखित परीक्षा में पास होने के बाद उसे मेडिकल के लिए बुलाया गया। याचिका में मेडिकल के परिणाम को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसकी ऊंचाई 150.2 सेमी और वजन 45.95 किलोग्राम मापा गया, जबकि उसकी वास्तविक ऊंचाई 152 सेमी और वजन 49.12 किलोग्राम है। याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से उसकी गलत ऊंचाई और वजन मापने के कारण उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर चयन से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में निष्पक्ष मेडिकल बोर्ड से उसका पुन: मेडिकल कराया जाए और उसे कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसएमएस अस्पताल अधीक्षक को पुन: मेडिकल करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

Comment List