रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य संचालन बाधित, सभी विभागों को एलॉटमेंट्स की अनिवार्य इंटरलिंकिंग करने के आदेश
सभी विभागों की एलॉटमेंट प्रक्रिया को भी जोड़ना आवश्यक
राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभागों को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) के साथ विभागीय एलॉटमेंट्स की अनिवार्य इंटरलिंकिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि IFMS 3.0 के अंतर्गत RMS प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जा रहा है, जिसके साथ सभी विभागों की एलॉटमेंट प्रक्रिया को भी जोड़ना आवश्यक है।
जयपुर। राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभागों को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) के साथ विभागीय एलॉटमेंट्स की अनिवार्य इंटरलिंकिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि IFMS 3.0 के अंतर्गत RMS प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जा रहा है, जिसके साथ सभी विभागों की एलॉटमेंट प्रक्रिया को भी जोड़ना आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कई विभाग RMS पर समय पर एलॉटमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे, जिसके कारण RMS पर कार्य संचालन बाधित हो रहा है।
विभाग ने कहा कि RMS की उपयोगिता और राजकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एलॉटमेंट्स का इंटरलिंक होना जरूरी है। आदेश में उल्लेख है कि IFMS 3.0 में AIRF (फील्ड सेल्फ सेंटर) के माध्यम से एलॉटमेंट अपलोडिंग की नई प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे RMS पर एलॉटमेंट्स को निर्धारित प्रारूप और समय सीमा में अपलोड करें, अन्यथा RMS पर कार्य संचालित नहीं हो सकेगा।

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