भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति के सात मामलों में अभियोजन स्वीकृति
राज्यपाल से मंजूरी के बाद 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित
लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है।
जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक संपत्ति के सात प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का अनुमोदन किया है। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम-2018 की धारा 17 ए के अंतर्गत भी एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान का अनुमोदन किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण एवं आपराधिक षड्यंत्र के एक प्रकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अंतर्गत, दो अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के तीन गंभीर प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया है।
नियम16 सीसीए में जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए तीन प्रकरणों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध राज्यपाल से मंजूरी के बाद 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया है। इसके साथ ही सीसीए नियम 34 के तहत अपील याचिका कोे भी खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है। लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है। वहीं वृहत शास्ति के 1 प्रकरण में भी आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी किया गया है।

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