राजस्थान सरकार का सरकारी वकीलों को बड़ा तोहफा, महाधिवक्ता समेत विधि अधिकारियों की फीस में भारी बढ़ोतरी का फैसला
महाधिवक्ता से सहायक विधिक सलाहकार तक फायदा
जयपुर। राजस्थान में राज्य सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के लिए शुल्क में व्यापक बढ़ोत्तरी का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी), सरकारी अधिवक्ता सहित विभिन्न विधि अधिकारियों के पेशी, बहस और विधिक सलाह शुल्क में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार महाधिवक्ता का सलाहकार अनुबंध शुल्क बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये मासिक और अतिरिक्त महाधिवक्ता सलाहकार अनुबंध शुल्क एक लाख 25 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। सरकारी विधिक सलाहकार को 43 हजार, अतिरिक्त सरकारी विधिक सलाहकार को 37 हजार, उप सरकारी विधिक सलाहकार को 33 हजार और सहायक सरकारी विधिक सलाहकार को 26 हजार रुपये मासिक सलाहकार अनुबंध शुल्क मिलेगा।
सूत्रों ने बताया कि पेशी शुल्क में भी बढ़ोत्तरी की गई है। महाधिवक्ता को प्रति मामले 15 हजार रुपये और अतिरिक्त महाधिवक्ता को आठ हजार रुपये प्रति मामले मिलेंगे। सरकारी विधिक सलाहकार को यह शुल्क तीन हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पेशी शुल्क भी बढ़ाया गया है। महाधिवक्ता को 25 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 10 हजार रुपये विधिक सलाह शुल्क मिलेेगा। ड्राफ्टिंग और बहस से संबंधित शुल्क में भी संशोधन किया गया है।
राज्य सरकार के इस फैसले को लंबे समय से शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। यह फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किया गया। मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं की मुलाकात में यह मुद्दा उठाया गया था ।

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