राज्य सरकार का फैसला, राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को बनाया पुनरीक्षण प्राधिकारी

अपील-पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी

राज्य सरकार का फैसला, राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को बनाया पुनरीक्षण प्राधिकारी
राज्य सरकार ने राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार निर्णय राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 के तहत। 2006 की पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत गठित राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को पुनरीक्षण प्राधिकारी (रिवीजन अथॉरिटी) के रूप में नियुक्त किया है। वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि विभाग की वर्ष 2006 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए नया आदेश लागू किया गया है। इसके तहत राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षण संबंधी मामलों की सुनवाई और निर्णय का अधिकार दिया गया है। वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल द्वारा जारी इस आदेश का हिंदी अनुवाद 25 जून 2026 को सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया गया।

सरकार के इस निर्णय से राजस्व एवं कर मामलों के निस्तारण और अपील-पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

 

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