कार्मिक विभाग की बड़ी कार्रवाई, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शेख आरिफ इकबाल निलंबित
मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी
जयपुर। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शेख आरिफ इकबाल निलंबित राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने बारां जिले के शाहाबाद में कार्यरत खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) डॉ. शेख आरिफ इकबाल को निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. शेख आरिफ इकबाल के विरुद्ध केलवाड़ा थाने में मुकदमा संख्या 97/2026 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए जाने पर पुलिस ने उन्हें 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. इकबाल 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे, जिसके चलते राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। सरकारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में डॉ. शेख आरिफ इकबाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance)देय होगा। कार्मिक विभाग की इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन और सेवा नियमों के पालन के तहत उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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