परीक्षा की सुचिता और पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : कलक्टर

27 और 28 फरवरी को होगी रीट-2024

परीक्षा की सुचिता और पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : कलक्टर

इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के सफल आयोजन के लिए सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अधिकारियों को नकल एवं पेपर लीक को रोकने के लिए संभव प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल अथवा अनियमितता की सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही  पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क एवं मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ  राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के प्रावधान
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रुपए जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

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