आसाराम सहित सह-आरोपियों की अपील पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
फिलहाल आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर
राजस्थान हाईकोर्ट में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम व सह-आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम व सह-आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आसाराम और अन्य सह-आरोपियों ने 25 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 17 अप्रैल को आसाराम के वकीलों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद पीड़िता के वकील पी.सी. सोलंकी और सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी व उनके सहयोगी कुलदीप सिंह ने पैरवी करते हुए सोमवार को अपनी दलीलें पूरी कीं। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने के निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि आसाराम को वर्ष 2013 में जोधपुर के मणाई गांव स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी।इस मामले में सह-आरोपी शिवा और शिल्पी को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों (शरद और प्रकाश) को बरी कर दिया गया था। इसी फैसले को आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अब फैसला सुरक्षित है। लंबे समय तक आसाराम हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद के साथ जेल में रहा। इसके बाद उसे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जनवरी 2025 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। इस बीच उसने दो बार सरेंडर भी किया। फिलहाल आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर है, लेकिन उसकी अवधि पूरी होने वाली है। ऐसे में आसाराम ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया है।

Comment List