नाबालिग की हत्या के मामले में मौत की सजा की पुष्टि से इनकार, आरोपी की उम्रकैद बरकरार

डेथ रेफरेंस अब विचारणीय नहीं

नाबालिग की हत्या के मामले में मौत की सजा की पुष्टि से इनकार, आरोपी की उम्रकैद बरकरार
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की नाबालिग बच्ची हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट की मौत की सजा रद्द कर आरोपी को उम्रकैद सुनाई। हत्या के अपराध में दोषी बरकरार रखते हुए दुराचार, पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की दोषसिद्धि संदेह का लाभ देकर निरस्त कर दी। वहीं दो सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली मौत की सजा को रद्द करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को हत्या समेत अन्य अपराधों में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दुराचार, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषसिद्धि को संदेह का लाभ देते हुए निरस्त कर दिया। वहीं मामले में दो सह आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया, कि निचली अदालत की ओर से भेजा गया डेथ रेफरेंस अब विचारणीय नहीं है।  

Related Posts

Post Comment

Comment List

Latest News

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित
राम मंदिर के वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोपों पर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया। नियम...
जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने पर राज्यपाल का जोर, नशामुक्त राजस्थान का दिया संदेश
अजिंक्य रहाणे का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास : इंस्टाग्राम पर किया ऐलान, विराट कोहली ने शानदार करियर के लिए दी बधाई
घरेलू हिंसा, गरीबी और पोलियो को हराकर शर्मिला धनकड़ ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स का गोल्ड
आईसीयू से भी जारी रहा छात्र नेता शुभम रेवाड़ का सत्याग्रह, अनशन नौवें दिन पहुँचा
भिवंडी में चार मंजिला इमारत भरभराकर गिरी: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, कई मलबे में दबे, राहत और बचाव कार्य जारी
डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के निशस्त्रीकरण के ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान, नई फिलिस्तीनी सरकार और स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम