नाबालिग की हत्या के मामले में मौत की सजा की पुष्टि से इनकार, आरोपी की उम्रकैद बरकरार
डेथ रेफरेंस अब विचारणीय नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की नाबालिग बच्ची हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट की मौत की सजा रद्द कर आरोपी को उम्रकैद सुनाई। हत्या के अपराध में दोषी बरकरार रखते हुए दुराचार, पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की दोषसिद्धि संदेह का लाभ देकर निरस्त कर दी। वहीं दो सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली मौत की सजा को रद्द करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी को हत्या समेत अन्य अपराधों में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दुराचार, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषसिद्धि को संदेह का लाभ देते हुए निरस्त कर दिया। वहीं मामले में दो सह आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया, कि निचली अदालत की ओर से भेजा गया डेथ रेफरेंस अब विचारणीय नहीं है।
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