सरकारी भूमि पर बने हिस्ट्रीशीटर के मकान पर चला बुलडोजर, जानें पूरा मामला
ड्रोन से की गई निगरानी
सांगोद में नगर पालिका ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अमृतखेड़ी क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के सरकारी भूमि पर बने अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 10 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में यह निर्माण खसरा संख्या-335 पर था। कार्रवाई ड्रोन निगरानी में की गई, अन्य अतिक्रमणों को चिन्हित कर नोटिस भी जारी किए गए।
सांगोद। स्थानीय नगर पालिका ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अमृतखेड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह अवैध निर्माण अमृतखेड़ी स्थित खसरा संख्या-335 की भूमि पर था, जो गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है।
पालिका प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमी को 16 जनवरी तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहसील कार्यालय की ओर से भी अतिक्रमी को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि इस भूमि पर निर्माण राजस्थान हाईकोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य प्रकरण के तहत प्रतिबंधित है और ऐसी भूमि पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
ड्रोन से की गई निगरानी :
करीब 10 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में बने आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। इसी मार्ग पर अन्य व्यक्तियों की ओर से किए गए अतिक्रमणों को भी चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। साथ ही इसी श्रेणी के अन्य अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

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