गांजा तस्कर को 5 वर्ष की जेल

50,000 रुपए का जुमार्ना

गांजा तस्कर को 5 वर्ष की जेल

कार की तलाशी लेने पर10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ ।

कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  20 अक्टूबर 2018 को थानाधिकारी थाना सुल्तानपुर कोटा ग्रामीण ने गौराजी तिराहा मोरपा से नाकाबंदी कर  आरजे 20 सीए 6484 नम्बर  की एक  कार   को डिटेन किया था । जिसका चालक कार को वहीं छोड़कर भाग गया था । कार की तलाशी लेने पर उसमें 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने गांजे को जप्त किया। पुलिस जाप्ते में मौजूद एक कांस्टेबल ने  कार चालक को पहचानते हुए उसका नाम मांगीलाल मोरपा थाना सुल्तानपुर कोटा ग्रामीण का  निवासी बताया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी मांगीलाल के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट  में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह लेखबद्ध करवाए और कुल 66 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए मांगीलाल को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।

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