छह साल पुराना मामला : हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को 5-5 साल की कैद
11 - 11 हजार रुपए का जुमार्ना
पिस्टल से गोली चलाई लेकिन साइड में झुक जाने से गोली ट्यूबलाइट में लगी ।
कोटा। गोली मारकर हत्या करने के प्रयास में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न क्रम एक की न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने साढे छह साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 11-11 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। पुलिस ने न्यायालय में दीपक थापा पुत्र टेक बहादुर, मयंक उर्फ विकास सेन , शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र मेहरा पुत्र चंद्र मोहन और विष्णु शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद को दोषी मानते हुए चालान पेश किया था, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र मेहरा और विष्णु शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक बलराम मीणा ने बताया कि 17 अगस्त 2018 को फरियादी इमरान खान ने पुलिस थाना कुन्हाड़ी में रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि वह करीब सात बजे जयपुर गोल्डन के पास एक चाय की दुकान पर चाय पीने गया था और काउंटर के पास खड़ा था। तभी शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर आया और उसने जान से मारने के लिए इमरान पर पिस्टल से गोली चलाई लेकिन साइड में झुक जानेसे गोली ट्यूबलाइट में लगी इससे वह बाल-बाल बच गया। उसके दुकान पर खड़े होने की सूचना शुभम को दीपक थापा ने दी थी। दीपक थापा पांच मिनट पहले ही उसे देखकर गया था उसके जाने के पांच मिनट बाद ही शुभम आ गया और वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक थापा, मयंक उर्फ विकास सेन ,शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र मेहरा और विष्णु शर्मा के खिलाफ धारा 307 , 120 बी तथा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 12 गवाहों के बयान करवाए गए। इस पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र और विष्णु शर्मा को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 11-11 हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है।
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