रिश्वत के आरोपी तत्कालीन एएसआई को तीन साल की कठोर कैद
30 हजार का जुमार्ना
दो हजार रुपए की रिश्वत मांग थी।
कोटा। रिश्वत के बीस साल पुराने मामले में दादाबाड़ी थाने के तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव को दोषी मानते हुए एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश अश्वनी शर्मा ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए तीस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
सहाययक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि वर्ष 2005 में परिवादी टीकमचंद पुत्र छोटेलाल ने कोटा एसीबी कार्यालय पर एक शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसके तथा राजेन्द्र के खिलाफ पुलिस थाना दादाबाड़ी में मारपीट तथा झीना-झपटी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले का अनुसंधान तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव कर रहे थे। अनुसंधान के दौरान एएसआई यादव ने उससे एक और आरोपी को गिरफ्तार ना करने तथा कार को जब्त ना करने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांग थी। वह सत्यनारायण यादव को रिश्वत देना नहीं चाह कर पकड़वाना चाह रहा था। इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत का सत्यापन करवाया था और रिश्वत की मांग सत्य पाए जाने पर आरोपी एएसआई को एसीबी टीम ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मामले में अनुसंधान के बाद ब्यूरो ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में 7 जून 2006 को चालान पेश किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए । दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव को तीन साल के कठोर कारावास व तीस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया ।

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