हत्या के प्रयास में तीन आरोपियों को 7 -7 साल की कठोर सजा

साढ़े 35 हजार रुपए का जुर्माना

हत्या के प्रयास में तीन आरोपियों को 7 -7 साल की कठोर सजा

आठ साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कठोर सजा सुनाई है ।

कोटा । शहर के एडीजे क्रम संख्या 3 न्यायालय ने आठ साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर साढ़े 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक सूरज सिंह यादव ने बताया कि फरियादी सादिक खान पुत्र अब्दुल हमीद ने 28 अक्टूबर 2014 को पर्चा बयान दिया था। जिसमें बताया कि- दोपहर 3:30 बजे मेरे पिता और बड़ा भाई बाहर खड़े थे तभी बकरा- बकरी ने बाइक गिरा गिरा दी थी। पिता हमीद ने बाइक उठा कर खड़ी कर दी। उसी समय मोहम्मद अली और उसके परिवार के लोग आ गए। मेरे पिता को अपशब्द कहने लगे। तभी मम्मी ने उन्हें बताया कि बाइक को बकरा- बकरी ने गिरा दिया है तो, मोहम्मद अली व उसके परिवार वालों ने मां-बाप को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उस समय किसी तरह मामला शांत हो गया। रात को 8:30 बजे घर से कटिंग कराने के लिए नाई की दुकान पर गया था। बाल कटिंग करने के बाद घर वापस आ रहा था तभी गली में मोहम्मद अली ,सानू ,सद्दाम और अफरोज ने रोक लिया और उस पर जान से मारने की नियत से चाकू और खंजर से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर उसकी मां जरीना दौड़ कर आ गई और बीच बचाव किया। आरोपी हमले के बाद फरार हो गए। मामले में मकबरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 326 ,341तथा 324 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान कराए गए न्यायालय ने आरोपी सानू ,अफरोज ,सद्दाम को दोषी मानते हुए 7-7 साल की कठोर सजा सुनाई है।आरोपियों पर साढ़े 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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