लोन ना चुकाने पर गाड़ियों की जबरन जब्ती गलत : कोर्ट का बड़ा फैसला

यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का खिलाफ

लोन ना चुकाने पर गाड़ियों की जबरन जब्ती गलत : कोर्ट का बड़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से जबरन गाड़ी जब्त करना गलत है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।

पटना। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से जबरन गाड़ी जब्त करना गलत है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। इस प्रकार की धमकाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन ऋण की वसूली की जानी चाहिए। इसके लिए ग्राहकों के सुरक्षा हित को लागू करें।

जस्टिस राजीव रंजन की सिंगल बेंचप्रसाद ने रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए बैंकों और वित्त कंपनियों को लताड़ लगाई। उन बैंकों को जो बाहुबलियों को बंधक वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए तैयार करती हैं। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय किसी भी निजी कंपनी के खिलाफ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसकी कार्रवाई एक नागरिक को उसके जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार से वंचित करती है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है।

Post Comment

Comment List

Latest News

बीए पास गीता कोटा में चला रही ऑटो बीए पास गीता कोटा में चला रही ऑटो
महिलाओं ने भी इस रोजगार को इसलिए चुना क्योंकि यह उनके लिए चलता फिरता एटीएम है। सड़क पर ऑटो लेकर...
मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत हुए भाजपा विधायक, गुंडों से मुझे मरवाना चाहते है आप 
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने किया जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण
इजरायल ने लेबनान में अस्थायी शरणार्थी शिविर पर किया हवाई हमला, 6 लोगों की मौत
राइजिंग राजस्थान: मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से किया संवाद
Gold & Silver Price: सोना सौ रुपए सस्ता और चांदी स्थिर
पंजाब में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद