बिना रजिस्ट्रेशन कराए रेस्क्यू करने वाली संस्थाओं पर होगी कार्रवाई

संबंधित व्यक्ति से पैसे की भी डिमांड करते हैं

बिना रजिस्ट्रेशन कराए रेस्क्यू करने वाली संस्थाओं पर होगी कार्रवाई

वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार स्वयंसेवी संस्था या उनका सदस्य द्वारा रेस्क्यू के बाद पैसे की मांग की जाती है, तो वन विभाग पहले उन्हें चेतावनी देगा।

जयपुर। गर्मी शुरू होते ही शहर आबादी क्षेत्र में सांपों के घरों में घुसने की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। जिन्हें वन विभाग एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। इस बीच कई संस्थाएं ऐसी हैं, जो वन विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन कराए रेस्क्यू का कार्य कर रही हैं। वे शहर में रेस्क्यू कार्य करने के बाद संबंधित व्यक्ति से पैसे की भी डिमांड करते हैं। जिस पर वन विभाग सख्त रूख अपनाएगा। साथ ही जिन संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन पर भी कार्रवाई होगी।  

पहले चेतावनी नहीं माने तो कार्रवाई
वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार स्वयंसेवी संस्था या उनका सदस्य द्वारा रेस्क्यू के बाद पैसे की मांग की जाती है, तो वन विभाग पहले उन्हें चेतावनी देगा। अगर इसके बाद भी उनकी शिकायत आती है, तो उसके बाद कड़ा रूख अपनाते हुए वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही रेस्क्यू कार्य के लिए वन विभाग में कराए रजिस्ट्रेशन को निरस्त भी किया जाएगा। 

एनजीओ को जागरूक किया जाएगा कि वे वन विभाग के साथ मिलकर रेस्क्यू के काम करें। अगर वे फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और रेस्क्यू कार्य करते पाए गए, तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। 
- कपिल चन्द्रवाल, डीसीएफ

 

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