ऑनलाइन आवेदन में मिलेगा स्लॉट, अधिकृत डीलर्स लगाएंगे
परिवहन विभाग ने की तैयारी, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
आवेदकों को विभाग कार्यालयों में लाइन में लगने से बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। पोर्टल पर आवेदन और राशि जमा कराने के बाद वाहन मालिक को स्लॉट मिलेगा।
ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान में एक अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन वाले सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। सभी आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में आवेदक को आॅनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। स्लॉट मिलने के बाद तय तारीख पर आवेदक डीलर्स के पास पहुंचकर प्लेट लगवा सकते हैं। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने के कारण वाहन मालिकों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में परेशानी का सामना करते हुए जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में थोडेÞ दिनों की देरी से यह काम शुरू हुआ है। परिवहन विभाग ने यह काम वाहन निर्माता कंपनियों और उनके अधिकृत डीलर्स को सौंपा है। नए आदेशों में अब सभी पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। प्लेट नहीं लगवाने पर परिवहन कार्यालयों में पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, आरसी ट्रांसफर, पता बदलाव, फिटनेस रिन्युअल जैसे काम नहीं हो पाएंगे।
ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी सुविधा
आवेदकों को विभाग कार्यालयों में लाइन में लगने से बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। पोर्टल पर आवेदन और राशि जमा कराने के बाद वाहन मालिक को स्लॉट मिलेगा। निर्धारित तारीख पर स्लॉट अनुसार डीलर्स के पास पहुंचकर नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। विभाग ने दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए प्लेट लगाने का समय भी निर्धारित कर दिया है।
वाहनों की सीरिज अनुसार लगेंगी नंबर प्लेट
वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक एक या दो पर 30 नबंबर तक, क्रमांक तीन या चार पर 31 दिसम्बर, क्रमांक पांच या छह होने पर 31 जनवरी, 2024, अंतिम क्रमांक सात या आठ होने पर 29 फरवरी, 2024 और नौ या दस होने पर 31 मार्च, 2024 तक समय सीमा रहेगी।
यह शुल्क लगेगा
दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, तिपहिया वाहन के लिए 470 रुपए, हल्के चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपए, मध्यम एवं भारी वाहन के 730 रुपए लिए जाएंगे। ट्रैक्टर से प्लेट के लिए 495 रुपए लिए जाएंगे। कोई भी वाहन डीलर्स हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और एसेसीरिज की तय राशि से ज्यादा राशि नहीं वसूल सकेंगे अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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