मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने के लिए आवेदक को नहीं छपवानी पड़ेगी आम सूचना
आमजन को राहत : प्राधिकरण-यूआईटी करेंगे खर्च वहन
अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।
जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने वालों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाने वाली आम सूचना से राहत प्रदान की है। अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।
नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने, उपविभाजन या पुनर्गठन करवाने, धारा-90ए, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस पर आने वाला खर्च आवेदक को ही वहन करना होता है। कई बार तो स्थिति यह भी बन जाती है कि काम से ज्यादा पैसा इस आम सूचना के प्रकाशन पर देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब यूडीएच ने आम सूचना प्राधिकरण व यूआईटी स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन के बाद यूआईटी व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे। इसका प्रारूप छोटा होगा, जिसमें केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।
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