ईडी ने की कार्रवाई: नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े अपराधिक कमाई के शोध (पीएमएलए) के आरोपों की जांच के सिलसिले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थाई रूप से संलग्न (कुर्क) करने का आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े अपराधिक कमाई के शोध (पीएमएलए) के आरोपों की जांच के सिलसिले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थाई रूप से संलग्न (कुर्क) करने का आदेश जारी किया है।
जांच एजेंसी ने कहा है कि उसकी जांच से पता चला कि मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे भारत के कई शहरों में फैली अचल संपत्तियों के रूप में अपराध से प्राप्त 661.69 करोड़ रुपए की सम्पत्तियां हैं।
अपराध से अर्जित की संपत्ति
एजेंसी ने कहा है कि इस प्रकरण में जांच के दायरे में घिरी यंग इंडियन (वाईआई) कंपनी के पास एजएएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित सम्पत्ति है। धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 के तहत इन संपत्तियों इन संपत्तियों की कुर्की के पक्के आदेश हासिल करने के लिए एजेंसी इसे विशेष अदालत में प्रस्तुत करेगी।

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