नेशनल हेराल्ड केस: राहुल और सोनिया गांधी को राहत, कोर्ट ने ED की याचिका को बताया आधारहीन, कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को झटका
नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बिना पूर्ण एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं चल सकती।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को आधारहीन करार दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, जब अपराध की पूरी तरीके से एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी नहीं हो सकती है। बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था।
अदालत ने मंगलवार को ईडी की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि यह आधारहीन है क्योंकि यह किसी प्राथमिकी के बजाए एक निजी शिकायत पर आधारित है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया, ऐसे में इस पर अभी ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी। अदालत ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा,'सीबीआई ने अब तक कोई विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। अदालत ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।
विधेय अपराध का अर्थ है वह मूल या प्रारंभिक आपराधिक कृत्य जिससे अवैध पैसा या संपत्ति कमायी जाती है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने पर पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। गौरतलब है कि, अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार तथा अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले को कांग्रेस ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया पर सत्य की जीत बताया है। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्यवाही पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने लिखा, माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि यह मामला ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता।
कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ, राजनैतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गयी है। नेशनल हेराल्ड मामले को कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं माना है। कांग्रेस ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। ये सभी निराधार आरोप हैं जो निम्नस्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और पार्टी के सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं। आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लडऩे के लिए प्रतिबद्ध है, हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते।
उल्लेखनीय है कि, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा,'सीबीआई ने अब तक कोई मूल अपराध दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। अदालत ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।

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