ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला, HC ने याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला, HC ने याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाले मोहनलाल नामा पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाले मोहनलाल नामा पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

 

कोर्ट ने कहा कि मोहनलाल नामा ने पब्लिसिटी स्टंट और याचिका की सुनवाई में देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका पर दिया। याचिका में सौम्या गुर्जर की ओर से नगरपालिका अधिनियम की धारा उन 39 की वैधानिकता को चुनौती देते हुए अपने निलंबन आदेश को गलत बताया है।

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