दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ग्रैप-4 जारी रखने का आदेश

ग्रैप-4 का उल्लंघन प्रभावी तरीके से कैसे रोका जाए

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ग्रैप-4 जारी रखने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने से ना रोक पाना प्रशासन और शासन की यह पूरी तरह से नाकामी है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को छोड़कर सभी मामलों में 2 दिसंबर तक ग्रैप-4 जारी रखने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में साफ है कि ग्रैप-4 को लागू करने में प्रशासन पूरे तरीके से विफल रहा है। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीआर के राज्यों से जवाब तलब किया है कि ग्रैप-4 का उल्लंघन प्रभावी तरीके से कैसे रोका जाए।

सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दिल्ली में दाखिल होने के लिए दिल्ली के अन्य राज्यों से जुड़ी सीमाओं पर 113 प्वाइंट हैं। करीब ढाई सौ से अधिक पुलिसकर्मी चेक पॉइंट पर तैनात थे। तब कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित एनसीआर के अन्य राज्यों को भी बताना चाहिए था कि अपने क्षेत्रों से दिल्ली की ओर बढ़ रहे ट्रकों को आगे जाने से रोकें। कोर्ट ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने से ना रोक पाना प्रशासन और शासन की यह पूरी तरह से नाकामी है। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वायु गुणवत्ता सही होने के बावजूद ग्रैप-4 के प्रावधान लागू हैं। 

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