जेडीए सचिव बताए रोड और सीवरेज निर्माण का काम कब तक होगा : हाईकोर्ट
जेडीए सचिव से मांगा शपथ पत्र
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के नारायण विहार स्थित विनायक रेजीडेंसी सोसाइटी के ब्लॉक 61 से 67 में रह रहे 200 परिवारों को रोड और सीवरेज की आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलने से जुडे मामले में जेडीए सचिव से शपथ पत्र मांगा है। अदालत ने सचिव से पूछा है कि यहां रोड और सीवरेज का निर्माण कार्य पूरा होने की समय सीमा क्या है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश स्थानीय निवासी हीरालाल गोठवाल की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया की याचिकाकर्ता सहित अन्य परिवारों ने ब्लॉक 61 से 67 में जेडीए से साल 2005 में नियमित हुए फ्लैट्स व मकान खरीदे थे। दो दशक बाद भी यहां स्थानीय निवासियों को रोड लाइट, सीवरेज व रोड इत्यादि मुहैया नहीं कराई है।
बारिश के दौरान यहां सीवरेज व नाली की व्यवस्था नहीं होने के चलते पानी मेन रोड से फ्लैट तक पहुंच जाता है और उनका आवाजाही का रास्ता ही बंद हो जाता है। इसके साथ ही सीवरेज टैंकों का पानी भी भर जाता है। जिससे यहां गंदगी और कीचड हो जाता है और लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। पूर्व में अदालत ने स्वायत्त शासन विभाग, जेडीए नगर निगम आयुक्त सहित अन्य संबंधित अफसरों से भी जवाब मांगा था। जेडीए ने जवाब में कहा कि इस इलाके में सीवरेज व रोड के लिए गत अगस्त को टेंडर जारी किए हैं। जब अदालत ने पूछा कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा तो इसकी समय सीमा नहीं बताई गई। दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की टेंडर को तीन दिन बाद 21 अगस्त को ही निरस्त कर दिया गया है। इस पर अदालत ने जेडीए सचिव से शपथ पत्र पेश कर जानकारी मांगी है।

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