आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला : सुप्रीम कोर्ट का पुराने आदेश में संशोधन से इंकार, एनजीओ की याचिका खारिज
मौजूदा आदेश में बदलाव की आवश्यकता नहीं
कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में 25 नवंबर के अपने पुराने आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा आदेश यथावत रहेगा और बदलाव की जरूरत नहीं है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य चिंताओं से जुड़ी याचिका एनजीओ की ओर से खारिज कर दी गई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में 25 नवंबर के अपने पुराने आदेश में किसी भी तरह के संशोधन से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा आदेश में बदलाव की आवश्यकता नहीं है और इसे यथावत लागू रखा जाएगा।
यह मामला लंबे समय से चर्चा में है, जिसमें आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे जुड़े सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आदेश में संशोधन की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने एनजीओ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

Comment List