केंद्र सरकार ने बदले नियम , अब कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी
ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक
नई दिल्ली। देशभर में कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप समेत विभिन्न मेडिसिनल सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में शामिल दवाओं की सूची से “सिरप” को हटा दिया गया है। इससे सिरप अब ओटीसी श्रेणी में नहीं रहेंगे और उनकी बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही की जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों के बाद दवा नियमन को सख्त बनाने की मांग बढ़ी थी। इस संशोधन का प्रारूप दिसंबर 2025 में सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया गया था। सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अब इसे अंतिम रूप देकर लागू कर दिया गया है। नए नियमों का पालन देशभर की सभी फार्मेसियों को करना होगा।

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