दिल्ली सरकार का मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज: 7000 किलो नकली खोया नष्ट, सीएम ने कहा- जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
44 नमूनों में से 35 प्रारंभिक जांच में फेल
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए करीब सात हजार किलोग्राम अस्वच्छ और दुर्गंधयुक्त खोया जब्त कर नष्ट करा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब सात हजार किलोग्राम अस्वच्छ और दुर्गंधयुक्त खोया जब्त कर नष्ट करा दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का निरीक्षण किया और अधिकारियों से अभियान की विस्तृत जानकारी ली।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी में शामिल लोग चाहे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जायेगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी संदिग्ध खाद्य सामग्री बाजार के जरिए लोगों की थाली तक न पहुंचे।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मोरी गेट खोया मंडी में अभियान के दौरान कुल 44 निगरानी नमूने एकत्र किये। इनकी मौके पर ही 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' मोबाइल टेस्टिंग सुविधा से प्रारंभिक जांच की गयी, जिसमें 35 नमूने जांच में फेल पाये गये। इसके अलावा दो अन्य नमूने भी लिए गये हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध खोये में दूध पाउडर, वनस्पति और बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों से संबंधित संकेत मिले हैं। इनकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में जांच करायी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी टीम को कार्रवाई के लिए बधाई देते हुए कहा कि अधिकारियों की सतर्कता और समय पर की गयी कार्रवाई से मिलावट जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को इसी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ अभियान जारी रखने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली की खुशियों में जहर घोलने वालों के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है। सरकार का मकसद केवल मिलावटी खाद्य पदार्थों को जब्त करना नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना भी है।

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