दिल्ली में अशांति फैलाने की धमकी देने के आरोप में आतंकवादी पन्नू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
गणतंत्र दिवस से पहले पन्नू पर केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले अशांति फैलाने की धमकी के आरोप में एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हानिकारक कृत्य करने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पन्नू द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करने के बाद शुरू की गई, जिसमें उसने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था को बिगाडऩे की धमकी दी थी। वीडियो में पन्नू ने दावा किया कि उसके स्लीपर सेल ने कथित तौर पर अशांति फैलाने की साजिश के तहत शहर के कुछ हिस्सों, जिनमें उत्तर-पश्चिम दिल्ली का रोहिणी और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली का डाबरी शामिल हैं, में खालिस्तान समर्थक पोस्टर चिपकाए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ और इसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाना और मतभेद पैदा करना था।

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