जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध के बीच सुनवाई को तैयार
नागरिकों, छात्रों और सांसदों को प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर अधिवक्ता ने जताई आपत्ति
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाज़त देने का निर्देश देने की मांग की गयी है। यह मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (सीईसी) के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच की गयी है। याचिका का ज़िक्र मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस शहर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसमें विद्यार्थियों, नागरिकों, पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और सांसदों के प्रदर्शन शामिल हैं।
सीईसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बीच दायर इस याचिका में दिल्ली पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाज़त देने का निर्देश देने की मांग की गयी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिवक्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह क्या राहत मांग रहे हैं और क्या यह एक जनहित याचिका है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत यह देखेगा कि क्या ऐसी ही याचिकाएं लंबित हैं और मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी।

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