राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेघालय सरकार की मांग पर तुरंत रोक लगाने से इनकार
जमानत नियम, जेल अपवाद
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा नहीं लगता जिसमें गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों, फिर भी चूंकि सोनम पहले से जमानत पर बाहर है, इसलिए फिलहाल उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने का अंतिम फैसला मामले की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद।
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सोनम रघुवंशी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश गिरफ्तारी से जुड़े एक तकनीकी त्रुटि के आधार पर दिया गया था।

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