सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, केवल आरोपी होने पर उसके आवास को ध्वस्त कर देना असंवैधानिक

घर बनाना लोगों का संवैधानिक अधिकार है

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, केवल आरोपी होने पर उसके आवास को ध्वस्त कर देना असंवैधानिक

कोर्ट ने कहा कि अपने अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई करने वाली सरकारें कानून की दोषी है। घर बनाना लोगों का संवैधानिक अधिकार है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी बताया कि उसका यह फैसला किन स्थानों पर लागू नहीं होगा। जहां सार्वजनिक भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण है। वहां भी जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश है। वहां यह फैसला लागू नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि अपने अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई करने वाली सरकारें कानून की दोषी है। घर बनाना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। एक व्यक्ति के लिए उसका आवास केवल संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है। इसलिए बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम सही है। केवल किसी के आवास को इसलिए ध्वस्त कर देना कि वह आरोपी या दोषी है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है। 

Tags: court

Post Comment

Comment List

Latest News

मकर संक्रान्ति के अवसर पर दैनिक नवज्योति की ओर से आयोजित काइट फेस्टिवल में लें बढ़-चढ़कर हिस्सा मकर संक्रान्ति के अवसर पर दैनिक नवज्योति की ओर से आयोजित काइट फेस्टिवल में लें बढ़-चढ़कर हिस्सा
मकर संक्रान्ति भारत के प्रमुख पर्वों में एक है। इस उपलक्ष्य में दैनिक नवज्योति ऑनलाइन काइट फेस्टीवल -2025 कर रहा...
हर गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए शुरू किया अभियान, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता : मोदी
डोटासरा के बयान पर भाजपा का पलटवार, मदन प्रजापति ने कहा- कुशासन के जरिए कांग्रेस ने राजस्थान को गर्त में धकेलने का किया काम 
तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोट, 6 श्रमिकों की मौत
नामी कंपनियों के पॉलीपैक में अवैध डोडा पोस्त-गांजा ले जाते पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार
पाटली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च होंगे 6 करोड़ रुपए, विभाग ने शुरू किया काम 
जयपुर : अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की शूटिंग शुरू, भूतिया घर की कहानी मजेदार ट्विस्ट के साथ होगी पेश