बैन के खिलाफ टेलीग्राम ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, अस्थायी प्रतिबंध को दी चुनौती
याचिका पर तत्काल सुनवाई होने की संभावना
नई दिल्ली। NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम 21 जून को होने वाली NEET-UG पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, फर्जी प्रश्नपत्रों और भ्रामक सामग्री के प्रसार में टेलीग्राम का दुरुपयोग किया जा सकता है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है, बल्कि केवल परीक्षा अवधि तक एहतियातन लगाया गया है। उनके अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व टेलीग्राम के माध्यम से नकली प्रश्नपत्रों को वास्तविक बताकर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। NTA ने यह भी दावा किया है कि अतीत में कुछ मामलों में मैसेज एडिट फीचर का इस्तेमाल कर प्रश्नपत्र लीक होने के झूठे प्रमाण तैयार किए गए थे। सरकारी निर्देश के बाद गूगल और एप्पल ने भी टेलीग्राम को अपने ऐप स्टोर से अस्थायी रूप से हटा लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।

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