NEET री-एग्जाम से पहले Telegram को बड़ा झटका : दलीलें नहीं आईं काम, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने केंद्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई गई है। जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के निर्णय को अनुचित या असंगत नहीं कहा जा सकता। अदालत ने माना कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
गौरतलब है कि NEET UG परीक्षा इस वर्ष 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन बाद में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद देशभर में विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया।
अब NEET UG का री-एग्जाम 22 जून को होना है। परीक्षा से पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता या प्रश्नपत्र लीक की आशंका को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एहतियातन टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, जिसे हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है।

Comment List