कोचिंग सेंटरों पर लगेगी लगाम: रोजाना पांच घंटे से ज्यादा क्लास पर रोक, 25 से ज्यादा छात्रों वाले संस्थानों का पंजीकरण होगा अनिवार्य
कानूनी दायरे में आएंगे कोचिंग संस्थान
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने निजी कोचिंग सेंटरों को कानूनी दायरे में लाने के लिए ‘महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2026’ का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित कानून में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, फीस, छात्र सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत रोजाना कोचिंग की अवधि अधिकतम पांच घंटे रखने और ‘डमी स्कूल’ व्यवस्था पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव है।
मसौदा 25 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा और मौजूदा संस्थानों को छह महीने में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर भी रोक प्रस्तावित है। संस्थानों को शिक्षकों की योग्यता, फीस, सुविधाएं और रिफंड नीति वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी।
इसके अलावा सुबह बहुत जल्दी या देर रात कक्षाएं लगाने पर रोक, सप्ताह में एक दिन अवकाश और बेसमेंट में कोचिंग संचालन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है। सरकार ने मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां 4 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक मांगी हैं।

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