ट्विशा शर्मा मौत मामला: सीबीआई ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट, दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में
फोरेंसिक पहलुओं की जांच
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई के अनुसार बीएनएस की धारा 80(2) दहेज मृत्यु, धारा 85 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता और धारा 108 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है। वहीं धारा 3(5) साझा आपराधिक कृत्य में जिम्मेदारी से संबंधित है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 दहेज लेने-देने और धारा 4 दहेज की मांग से संबंधित है।
जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के आपसी संपर्क, डिजिटल साक्ष्यों, आवाज के नमूनों और अन्य फोरेंसिक पहलुओं की जांच की। मामले में प्रारंभिक जांच के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह आरोपी हैं तथा दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले विशेष अदालत गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। अदालत ने मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया था। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी न्यायालय में साबित होना बाकी हैं। चार्जशीट पेश होने के बाद अब मामले में न्यायालय स्तर पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

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