आयकर कानून के नियम और उपनियम में संशोधन के लिए मांग पत्र सौंपा
आयकर के.व्ही. नरसिंहाचार्या से मिला
प्रतिनिधिमण्डल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामावतार अग्रवाल तथा जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल उपस्थित रहे।
जयपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल का प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में आयकर कानून के नियम व उपनियम में संशोधन के एक मेमोरेण्डम के साथ राजस्थान आयकर विभाग की मुख्य प्रधान कमिश्नर टी. टोनसिंग प्रसाद तथा राजस्थान के महानिदेशक आयकर के.व्ही. नरसिंहाचार्या से मिला। प्रतिनिधिमण्डल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामावतार अग्रवाल तथा जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल उपस्थित रहे।
ये मांगें सौंपी
- नई आयकर प्रणाली में चैप्टर 6 के तहत दिए जाने वाले डिडक्शन फिर से मिले।
- धारा 80जी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख किया जाना चाहिए।
- कराधान की सीमा की पुरानी व्यवस्था में और स्लैब निर्धारित किए जाने चाहिए।
- सेक्शन 206सी(1एच) के द्वारा दस करोड़ का टर्नआॅवर करने वाला विक्रेता मूल्य का 0.1 प्रतिशत टीसीएस संग्रहित करेगा। माल खरीद करने वाला धारा 194क्यू के अन्तर्गत बेचवाल को भुगतान करते हुए उससे 0.1 प्रतिशत टीडीएस संगहित करेगा। यह प्रावधान समाप्त किए जाने चाहिए क्योंकि दोनों ही व्यक्ति क्रेता एवं विक्रेता आयकर में पंजीकृत है।
- धारा 16 के अन्तर्गत वेतनभोगी कर्मचारी का स्टैण्डर्ड डिडक्शन 50,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. किया जाना चाहिए।

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